दिल्ली के कनॉट प्लेस में
दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है
कनॉट प्लेस में प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट
नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च आयोजित करने का आह्वान किया गया था। इस प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए।
इस प्रदर्शन का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से किया गया था। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगा लेकर पहुंचने की अपील की थी। यह प्रदर्शन पार्टी के दो नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया था।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मार्च को अनुमति नहीं दी गई थी। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से प्रदर्शन स्थल पर जाने से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। <Cite refs={[“turn939556search0″,”turn939556news2”]}/>
BNSS की धारा 163 के तहत क्या हैं प्रतिबंध?
कनॉट प्लेस और आसपास के संबंधित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इस प्रावधान का इस्तेमाल ऐसी परिस्थितियों में किया जा सकता है, जब शांति भंग होने, उपद्रव या लोगों की सुरक्षा को खतरा होने की आशंका हो।
जारी आदेश की शर्तों के अनुसार, बिना अनुमति भीड़ जुटाने, जुलूस निकालने, धरना देने या अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 163 लागू होने का अर्थ हर जगह एक समान प्रतिबंध होना नहीं है। लोगों को संबंधित क्षेत्र में जारी आदेश की वास्तविक शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। <Cite refs={[“turn939556search0″,”turn939556news6”]}/>
कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क दो दिन बंद
प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर 2026 को आम लोगों के लिए बंद रखने की घोषणा की थी।
यह फैसला प्रस्तावित प्रदर्शन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के बीच लिया गया। ऐसे में कनॉट प्लेस आने वाले लोगों, दुकानदारों और खरीदारी करने वालों को पार्क जाने से पहले स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
पार्क बंद रहने का अर्थ यह नहीं है कि कनॉट प्लेस की सभी दुकानें और बाजार भी बंद हैं। बाजारों की स्थिति और यातायात संबंधी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन के नवीनतम निर्देश देखना जरूरी है। <Cite refs={[“turn939556news17″,”turn939556news3”]}/>
दिल्ली में किन सड़कों पर प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रस्तावित सभा के कारण दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। जरूरत पड़ने पर मौके की स्थिति के आधार पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है।
प्रमुख प्रभावित या निगरानी वाले मार्गों में शामिल हैं:
- संसद मार्ग
- बाबा खड़क सिंह मार्ग
- शहीद भगत सिंह मार्ग
- पंचकुइयां रोड
- बसंत लेन
- चेल्म्सफोर्ड रोड
- मिंटो रोड
- बाराखंभा रोड
- जनपथ
- रफी मार्ग
- कस्तूरबा गांधी मार्ग
- तिलक मार्ग
- टॉल्स्टॉय मार्ग
- सिकंदरा रोड
- मंडी हाउस और पटेल चौक के आसपास के मार्ग
इसके अलावा सी-हेक्सागन, विंडसर प्लेस, गोल डाकखाना और अशोक रोड के कुछ हिस्सों पर भी यातायात की स्थिति प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। वास्तविक प्रतिबंध मौके की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं।
यात्रियों और वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह
यदि आपको कनॉट प्लेस, पटेल चौक, मंडी हाउस या नई दिल्ली के आसपास के
इलाकों में जाना है, तो यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक की ताजा जानकारी जरूर जांच लें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर निकलने, संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का
उपयोग करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।
अनावश्यक यात्रा से बचना और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी रखना भी उपयोगी हो सकता है
। यदि आप रेलवे स्टेशन, कार्यालय, अस्पताल या किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं,
तो संभावित देरी को ध्यान में रखकर समय से निकलें।
क्या मेट्रो और बाजार भी बंद रहेंगे?
उपलब्ध ट्रैफिक एडवाइजरी में मुख्य रूप से सड़क यातायात और कनॉट प्लेस के
आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। केवल सड़क प्रतिबंधों के आधार पर
यह नहीं माना जाना चाहिए कि दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं बंद हैं या पूरा बाजार बंद रहेगा।
मेट्रो की स्थिति, पार्किंग, दुकानों और किसी खास प्रवेश द्वार से संबंधित जानकारी के लिए
संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचना देखना बेहतर होगा।
निष्कर्ष
दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रस्तावित तिरंगा मार्च के
मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है।
धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों, सेंट्रल पार्क के अस्थायी बंद रहने और
कई सड़कों पर संभावित डायवर्जन को देखते हुए यात्रियों को पहले से योजना बनाने की जरूरत है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि के किसी रास्ते को पूरी तरह बंद न मानें,
ताजा ट्रैफिक अपडेट देखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
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