Form 6 New Rule 2026
नए मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले Form 6 और उससे जुड़े Annexure D को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। जिन राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form 6 से SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटाया जा रहा है।
Form 6 क्या है?
Form 6 का इस्तेमाल पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। SIR प्रक्रिया के दौरान इसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र, जिसे Annexure D कहा गया, इस्तेमाल किया गया था।
Annexure D में क्या जानकारी मांगी जाती थी?
SIR से जुड़े Annexure D में आवेदक से पिछली SIR की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी मांगी जाती थी। इसमें स्वयं या संबंधित परिजन का नाम, EPIC नंबर, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र तथा पिछली सूची में पार्ट और क्रम संख्या जैसी जानकारियां शामिल थीं।
इस घोषणा में आवेदक को यह भी घोषित करना होता था कि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है।
चुनाव आयोग ने अब क्या बदलाव किया?
30 सितंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form 6 से अतिरिक्त SIR घोषणा को हटाया जा रहा है। इसका मतलब है कि गैर-SIR अवधि में सामान्य वैधानिक प्रक्रिया के तहत Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस बदलाव के बाद ऐसे राज्यों में नए मतदाताओं को Form 6 भरते समय माता-पिता या दादा-दादी की पिछली मतदाता सूची से संबंधित SIR जानकारी देने की अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी।
पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा था?
सितंबर में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि Form 6 में मूल रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि SIR के तहत इसके साथ अलग से Annexure D जोड़ा गया था। आयोग ने इसके लिए 24 जून 2025 के SIR निर्देशों का हवाला दिया था।
आयोग के अनुसार, SIR के दौरान नए मतदाता के रूप में पंजीकरण या दूसरे राज्य से स्थानांतरण के मामलों में Form 6/Form 8 के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र भरने का प्रावधान किया गया था।
Form 6 विवाद क्यों चर्चा में आया?
Form 6 से जुड़ा मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में SIR घोषणा को शामिल करने पर आपत्ति जताए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। विवाद मुख्य रूप से इस बात को लेकर था कि वैधानिक Form 6 में बदलाव किस प्रक्रिया से किया जा सकता है और अतिरिक्त घोषणा को किस तरह लागू किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने दूसरी ओर यह रुख रखा कि Form 6 में बदलाव नहीं हुआ था और SIR के तहत अलग Annexure D लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या संदर्भ है?
मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार की SIR प्रक्रिया से जुड़ा मामला भी आया था। अदालत के आदेश में Form 6 के साथ Annexure D घोषणा पत्र जमा किए जाने का उल्लेख है।
हालांकि बाद में इस बात पर भी सार्वजनिक चर्चा हुई कि वर्तमान विवाद में इस्तेमाल किए जा रहे विशेष घोषणा प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में किस सीमा तक
सीधे जांचा गया था। इस मुद्दे पर अलग-अलग कानूनी व्याख्याएं सामने आई हैं।
नए वोटरों के लिए इसका क्या मतलब है?
जिन राज्यों में SIR लागू नहीं है या SIR पूरा हो चुका है, वहां सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के तहत
Form 6 की जरूरत होगी। SIR चल रहे क्षेत्रों में लागू निर्देश अलग हो सकते हैं।
इसलिए नया वोटर Form 6 भरने से पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या
चुनाव आयोग की आधिकारिक सेवा पर वर्तमान निर्देश जरूर देखे।
मतदाता ऐसे रखें अपनी जानकारी अपडेट
मतदाताओं को अपने नाम, पता, उम्र और अन्य विवरण सही रखने चाहिए।
नाम जोड़ने, स्थान बदलने या मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग द्वारा
निर्धारित संबंधित फॉर्म और आधिकारिक डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करना जरूरी है।
निष्कर्ष
Form 6 और Annexure D को लेकर सितंबर 2026 में बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव सामने आया है।
SIR पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन Form 6 से अतिरिक्त SIR घोषणा हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि
SIR से संबंधित क्षेत्रों में आयोग के संबंधित निर्देश लागू रह सकते हैं। इसलिए आवेदन करने वाले नागरिकों को
अपने क्षेत्र के मौजूदा नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए
FAQ
1. Form 6 का इस्तेमाल किसके लिए होता है?
Form 6 का इस्तेमाल पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में
नए मतदाता के रूप में शामिल कराने के लिए किया जाता है।
2. Annexure D क्या है?
Annexure D SIR प्रक्रिया के दौरान Form 6 या Form 8 के साथ इस्तेमाल किया गया
अतिरिक्त घोषणा पत्र है। इसमें पिछली SIR मतदाता सूची से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती थी।
3. क्या Form 6 में बदलाव हुआ है?
चुनाव आयोग ने कहा था कि मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया,
बल्कि SIR के तहत अतिरिक्त Annexure D जोड़ा गया था।
4. अब Annexure D कहां लागू होगा?
30 सितंबर 2026 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है,
वहां Form 6 से अतिरिक्त SIR घोषणा हटाई जा रही है। SIR वाले क्षेत्रों में संबंधित निर्देश लागू हो सकते हैं।
5. क्या नए वोटर को माता-पिता की पुरानी वोटर लिस्ट की जानकारी देनी होगी?
गैर-SIR राज्यों में नए बदलाव के बाद ऐसी अतिरिक्त SIR जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी।
SIR वाले क्षेत्रों में स्थानीय लागू निर्देश देखना जरूरी है।
6. Form 6 कहां से भरा जा सकता है?
मतदाता पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आवेदन से पहले अपने राज्य के मौजूदा नियम और आवश्यक दस्तावेज जरूर जांचें।
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